आय प्रमाण पत्र पात्रता मानदंड — सम्पूर्ण जानकारी
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार के राजस्व विभाग, तहसीलदार या SDM कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
आय प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
भारत का कोई भी निवासी — किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, गृहिणी — आय प्रमाण पत्र बनवा सकता है। आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आय सीमा नहीं है। आय सीमाएं केवल उस उद्देश्य के लिए होती हैं जिसके लिए प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाएगा — जैसे EWS, OBC NCL, या छात्रवृत्ति।
EWS के लिए आय प्रमाण पत्र की पात्रता मानदंड
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का लाभ पाने के लिए आय प्रमाण पत्र में निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो (कृषि आय सहित)
- 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए
- आवासीय फ्लैट 1000 वर्गफुट से बड़ा नहीं होना चाहिए
- अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए
- परिवार का कोई सदस्य SC/ST/OBC आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा हो
OBC नॉन-क्रीमी लेयर के लिए आय पात्रता मानदंड
OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए माता-पिता की गैर-कृषि आय ₹8 लाख/वर्ष से कम होनी चाहिए। यह सीमा 2017 में ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि से होने वाली आय इस सीमा में नहीं जोड़ी जाती — यही EWS और OBC NCL में मुख्य अंतर है।
मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण नहीं होना चाहिए — संपत्ति, सामाजिक स्थिति और अन्य कारकों पर भी विचार होना चाहिए।
छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र पात्रता
अधिकांश केंद्रीय छात्रवृत्तियों जैसे NSP (National Scholarship Portal) के लिए पारिवारिक आय ₹2.5 लाख/वर्ष से कम होनी चाहिए। कुछ राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियों में यह सीमा ₹1–3.5 लाख के बीच हो सकती है। छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र हर साल नवीनीकृत करना पड़ता है।
UP और Bihar में आय प्रमाण पत्र पात्रता
उत्तर प्रदेश (UP): UP में आय प्रमाण पत्र edistrict.up.gov.in पर निःशुल्क बनता है। इसे BOR (Board of Revenue) द्वारा जारी किया जाता है। आवेदन के 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र मिल जाता है।
बिहार: बिहार में serviceonline.bihar.gov.in पर RTPS (Right to Public Service) के तहत आय प्रमाण पत्र 15 दिन में निःशुल्क मिलता है। अंचल कार्यालय या CSC के माध्यम से भी आवेदन हो सकता है।
आय प्रमाण पत्र की वैधता
आय प्रमाण पत्र की वैधता उद्देश्य और राज्य के अनुसार अलग होती है। EWS के लिए यह 1 वर्ष, OBC NCL के लिए 3 वर्ष, और छात्रवृत्ति के लिए 1 वर्ष (प्रत्येक साल नवीनीकृत) मानी जाती है। राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र 5 साल तक मान्य हो सकता है।
स्व-घोषणापत्र (Self-Declaration Form) क्या है?
जिन लोगों के पास ITR, सैलरी स्लिप या अन्य औपचारिक आय प्रमाण नहीं है — जैसे दैनिक मजदूर, छोटे किसान, रिक्शाचालक, घरेलू कामगार — वे नोटरी द्वारा प्रमाणित स्व-घोषणापत्र देकर आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसमें अपनी अनुमानित मासिक आय, रोजगार का प्रकार और परिवार का विवरण लिखना होता है।
